दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते, वे सरकार के काम में बाधक नहीं बन सकते : सुप्रीम कोर्ट। क्या इससे दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने का रास्ता खुलेगा ?

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